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सुलतानपुर में अवैध चाकू के साथ युवक गिरफ्तार, हत्या समेत तीन मुकदमे दर्ज

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बंधुआकला थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अरविन्द कुमार मिश्रा को पकड़ा

आरोपी के कब्जे से चाकू बरामद, आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज; पुलिस ने बताया आपराधिक इतिहास

अवधेश मिश्रा 

सुलतानपुर। बंधुआकला थाना पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को अवैध चाकू के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर की गई कार्रवाई में पकड़े गए आरोपी की पहचान अरविन्द कुमार मिश्रा (32) पुत्र राजेन्द्र कुमार मिश्रा, निवासी पूरे शिवदयाल, थाना कुड़वार, सुलतानपुर के रूप में हुई है। तलाशी के दौरान उसके पास से एक अवैध चाकू बरामद किया गया।

पुलिस के अनुसार आरोपी को सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया। चाकू बरामद होने के बाद बंधुआकला थाने में मुकदमा संख्या 178/2026 के तहत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस ने बरामद हथियार को कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

आरोपी पर पहले भी दर्ज हैं मुकदमे

पुलिस ने अरविन्द कुमार मिश्रा का आपराधिक इतिहास भी बताया है। इसके अनुसार वर्ष 2020 में कुड़वार थाने में उसके खिलाफ धारा 323, 504 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। वर्ष 2022 में भी कुड़वार थाने में हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है। मौजूदा कार्रवाई के बाद उसके खिलाफ अवैध हथियार रखने के आरोप में तीसरा मुकदमा दर्ज हुआ है।

बंधुआकला पुलिस टीम ने की गिरफ्तारी

अवैध चाकू बरामद करने की कार्रवाई में उपनिरीक्षक विजय शंकर पाण्डेय, कांस्टेबल ईशू यादव और कांस्टेबल सद्दाम हुसैन शामिल रहे। पुलिस का कहना है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

 

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